लाखों की लूट के दो आरोपियों को नहीं मिलीं रिहाई

झाँसी : विशेष न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय में लाखों रुपए की लूट के दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए।

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार विगत 08 जून को वादी धनन्जय सेठ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मु० मनभारनपुरा थाना मोंठ का निवासी है। वह दुकानों से तकादा कर रहा था और रुपयों का बैग लिए था। इसी समय अपाचे गाड़ी सवार बदमाश उसका बैग छीन कर भाग गया। उसमें 985950 रुपये थे। उक्त गाड़ी पर दो लोग सवार थे। तहरीर पर दो अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट धारा- 392 भाव्दस के तहत दर्ज की गई।

दौरान विवेचना पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं लूटा गया माल बरामद किया गया। बाद में उक्त प्रकरण धारा- 394, 412 भा०द०सं० में तरमीम हुआ। उक्त मामले में कारागार में बंद अभियुक्त रन्नी सिंह पुत्र रावन सिंह व अभियुक्त अंशुल मोंगिया पुत्र तिपाल मोंगिया निवासी गण प्रकाश नगर दतिया की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं मानते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए।

Kuldeep Tripathi

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